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बदलापुर कांड: 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

स्कूल से 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज गायब




मुंबई। महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं और आगे की हिरासत की मांग की। अदालत ने आरोपी अक्षय शिंदे को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पीड़ित परिवार की तरफ से पेश हुए वकील प्रियेश जाधव ने हस्तक्षेप याचिका दायर की। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ने की मांग की थी, जिसे अब पुलिस ने जोड़ दिया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपियों को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और अब एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ इसे जोड़ दिया है। जाधव ने कहा कि स्कूल प्रिंसिपल, प्रशासन सचिव और प्रशासन अध्यक्ष को आरोपी बनाया गया है और मामले में वॉन्टेड दिखाया गया है।


स्कूल प्रशासन और परिवार के दावों में मतभेद

मामले में पीड़ित बच्ची के दादा-दादी ने क्लास टीचर और प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी दी थी, इसके बाद भी उन्होंने कोई करवाई नहीं दी। यह घटना 13 अगस्त को हुई, 14 अगस्त को स्कूल को जानकारी दी गई। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि हमें 16 को जानकारी दी गई। वहीं, परिवार का कहना है कि हमने 14 अगस्त को ही बता दिया था। अब ये भी एक जांच का विषय है, कि इस मामले की जानकारी स्कूल के साथ कब साझा की गई।


स्कूल से 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब

संबंधित स्कूल से 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि अब, इसकी जांच भी जरूरी हो गई है कि इसके पीछे क्या मकसद था, सीसीटीवी क्यों गायब किया गया। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और आगे की जांच के लिए इसे पुलिस को सौंप रहे हैं। रेप के मामले में लड़की को 10 लाख और जिस पर सेक्सुअल हमला हुआ है उसे 3 लाख दिए जाएंगे। मैनेजमेंट ने आगे कहा, हम दोनों पीड़ितों की शिक्षा का खर्च उठाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जरूरी वित्तीय सहायता हर महीने चेक के रूप में हो, जिससे लड़कियों की पहचान उजागर न हो। हम दोनों लड़कियों की मदद करेंगे।

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