
मुंबई: क्राइम ब्रांच और नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त अभियान में बांद्रा पश्चिम में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे एक फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ हुआ है। बांद्रा पुलिस ने धोखाधड़ी और वैध योग्यता के बिना चिकित्सा करने के आरोप में दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायत बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में सहायक चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रिया जितेंद्र जाधव (46) ने दर्ज कराई थी, जो 2008 से कार्यरत हैं और वर्तमान में पश्चिम वार्ड में तैनात हैं। अधिकारियों के अनुसार, नंदी गली स्थित नंदी टॉकीज के पास “अनुज हेल्थ सेंटर” में फर्जी डॉक्टर के संचालन की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद डॉ. जाधव को 20 अप्रैल को दोपहर लगभग 3:30 बजे बांद्रा (पश्चिम) स्थित क्राइम ब्रांच की यूनिट-9 में बुलाया गया था।
गोवंडी निवासी अब्दुल अरशद अब्दुल समद शेख (51) नामक एक फर्जी मरीज का इस्तेमाल करके जाल बिछाया गया। उन्हें परामर्श शुल्क के रूप में उपयोग करने के लिए पहले से चिह्नित छह ₹500 के नोट (कुल ₹3,000) दिए गए। नोटों के क्रम संख्या पंच गवाहों की उपस्थिति में पहले से ही दर्ज कर लिए गए थे। एक व्यक्ति क्लिनिक गया, जहां आरोपी ने उसकी जांच की और पैसे के बदले दवाइयां दीं। पुष्टि होने पर, पुलिस टीम ने डॉ. जाधव और पंच गवाहों के साथ शाम करीब 4:09 बजे क्लिनिक पर छापा मारा। आरोपी ने अपना नाम आसिफ हुसैन सरवर शेख (44) बताया, जो मुंब्रा, ठाणे का निवासी है और खुद को डॉक्टर बताता है। उसका सहायक, अनवर अनसार हुसैन शेख (46), जो मूल रूप से बरेली, उत्तर प्रदेश का निवासी है, भी वहां मौजूद था।
पूछताछ के दौरान, आसिफ शेख ने स्वीकार किया कि उसके पास कोई मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री नहीं है, वह किसी मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत नहीं है, और उसके पास बीएमसी पंजीकरण या गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं है। इसके बावजूद, वह पिछले पांच वर्षों से क्लिनिक चला रहा था और मरीजों का इलाज कर रहा था।
पुलिस ने क्लिनिक में प्रदर्शित फर्जी प्रमाण पत्र जब्त किए, जिनमें “एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर” द्वारा जारी किए गए दस्तावेज भी शामिल थे। इन्हें सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया गया। विभिन्न ब्रांडों की भारी मात्रा में दवाइयां, कैप्सूल, पाउडर और खाली पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। आरोपियों ने कथित तौर पर दवाओं को छोटे पैकेटों में पैक करके मरीजों को वितरित किया।
आरोपियों के पास से मुखबिर द्वारा दिए गए ₹3,000 बरामद कर जब्त कर लिए गए। बताया जाता है कि क्लिनिक का परिसर सलीम इब्राहिम से ₹8,500 प्रति माह के किराए पर लिया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर, बांद्रा पुलिस स्टेशन में आसिफ हुसैन शेख और अनवर अंसार हुसैन शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 319(2) तथा चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 33 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।
