
मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सोलर कृषि ऊर्जा वाहिनी 2.0 निविदा प्रक्रिया से जुड़े कथित ₹122.85 करोड़ के घोटाले के संबंध में दर्ज एफआईआर में से एक पर एस्प्लेनेड कोर्ट में सी समरी रिपोर्ट दाखिल की है। ईओडब्ल्यू ने इससे पहले कई कंपनियों और उनके निदेशकों के खिलाफ योजना के तहत ठेके हासिल करने के लिए जाली बैंक गारंटी जमा करके महाराष्ट्र सरकार को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में चार अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।
निविदा प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारियों और निजी कंपनियों की मिलीभगत के आरोपों के बाद यह मामला शुरू में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। बाद में जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई।
अधिकारियों के अनुसार, लगभग ₹125 करोड़ के इस कथित घोटाले का खुलासा इस साल तब हुआ, जब यह पता चला कि सोलर कृषि ऊर्जा वाहिनी 2.0 योजना के तहत सरकारी ठेके प्राप्त करने के लिए जाली बैंक गारंटी और फर्जी दस्तावेजों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद फरवरी में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में चार अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं। ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड, ओनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड, दिव्येश एम. सवलिया, रिची बंसल, कश्यप पटेल और राहुल पन्हाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, ईओडब्ल्यू ने अब इस मामले में एस्प्लेनेड कोर्ट में सी समरी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में सहायक महाप्रबंधक राहुल पन्हाले ने जानबूझकर जाली बैंक गारंटी और अन्य फर्जी दस्तावेजों को असली बताकर आरोपी कंपनियों को सरकारी ठेके दिलाने में मदद की। अधिकारियों ने आगे आरोप लगाया कि पन्हाले ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कई कंपनियों से जुड़े इसी तरह के धोखाधड़ी के तरीकों से राज्य सरकार को लगभग 125 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जनवरी में ईओडब्ल्यू को हस्तांतरित किए गए 100 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले की जांच के दौरान, जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि पन्हाले ने कथित तौर पर कई अन्य कंपनियों को भी इसी तरह की सहायता दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को और अधिक वित्तीय नुकसान हुआ।
