वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन: मुंबई सत्र न्यायालय ने आरोपी मिहिर शाह की कार को सबूतों से छेड़छाड़ के खतरे का हवाला देते हुए छोड़ने से इनकार कर दिया

BB News Live
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मुंबई, 24 अप्रैल: सत्र न्यायालय ने जुलाई 2024 में वर्ली में हुई हिट-एंड-रन घटना में इस्तेमाल की गई बीएमडब्ल्यू कार को सौंपने से इनकार कर दिया है। इस घटना में पालघर के एक राजनेता के बेटे मिहिर शाह का कथित संलिप्तता थी। न्यायालय ने कहा है कि सबूतों के दुरुपयोग या नष्ट होने की संभावना है।
7 जुलाई 2024 को शाह ने कथित तौर पर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से वर्ली में एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटर सवार प्रदीप नखवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी कावेरी, जो पीछे बैठी थीं, कार के बोनट पर 1.5 किलोमीटर तक घिसटती रहीं और उनकी मृत्यु हो गई। शाह कथित तौर पर फरार हो गए थे और दो दिन बाद गिरफ्तार किए गए, जबकि उनके ड्राइवर राजऋषि बिदावत, जो उस समय कार में मौजूद थे, को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया।  शाह ने दुर्घटना के समय जब्त की गई कार को वापस करने की मांग की, यह दावा करते हुए कि उन्हें निजी, व्यावसायिक और पारिवारिक उद्देश्यों के लिए वाहन की आवश्यकता है।
अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट किए जाने की संभावना है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि इसे रिहा किया जाता है, तो आरोपी इसे नष्ट कर सकता है या इसमें बदलाव कर सकता है।
सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा, “प्रथम दृष्टया, कथित घटना के तरीके और उसके बाद के प्रभाव को देखते हुए, वाहन एक हथियार की तरह है जिसके कारण कावेरी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई; जब्त किए गए वाहन के पुन: उपयोग या दुरुपयोग या संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।”
“कथित घटना की प्रकृति, आवेदक/आरोपी की भूमिका, इसकी गंभीरता और परिणामों को ध्यान में रखते हुए, मांगी गई राहत उचित नहीं है,” न्यायालय ने शाह की याचिका को खारिज करते हुए कहा।

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