
मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने शहर के बिल्डर विजय मचिंदर के बेटे यश मचिंदर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पाया कि यश पर अपराध की आय का इस्तेमाल जिम खोलने में करने का आरोप है।
यश ने यह दावा करते हुए बरी होने की अपील की कि मूल अपराध में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अनुसूचित अपराध में उनका नाम न होना मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बरी होने का आधार नहीं हो सकता।
विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि अनुसूचित अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं पाई गई और उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं हैं, जो एक स्वतंत्र और अलग अपराध है।” प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि 2012 से 2019 के बीच, विजय मचिंदर ने ऑर्नेट स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड (ओएसपीएल) के माध्यम से ओशिवारा परियोजना के लिए फ्लैट खरीदारों से अग्रिम राशि ली और उन्हीं फ्लैटों को कई खरीदारों को बेचकर उन्हें धोखा दिया।
एजेंसी ने दावा किया कि 6 मई, 2015 को जारी किए गए निर्माण कार्य शुरू होने के प्रमाण पत्र से तीन साल के भीतर फ्लैट सौंपने का वादा करके लगभग 100 करोड़ रुपये लिए गए, लेकिन अभी तक कोई फ्लैट नहीं सौंपा गया है। ईडी ने विजय पर 2020 तक 400 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है।
यश ने दावा किया कि वह ओएसपीएल में सक्रिय रूप से शामिल नहीं थे और उन पर केवल निदेशक होने के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके वकील ने तर्क दिया कि पीएमएलए के तहत आरोप तय करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
इस दलील का विरोध करते हुए, ईडी ने कहा कि यह अधिनियम अपराध की आय के सृजन और उससे संबंधित गतिविधियों में व्यक्ति की संलिप्तता के आधार पर लागू होता है, चाहे मूल अपराध में आरोप कुछ भी हो।
लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने कहा कि यश अपराध से प्राप्त धन को छिपाने, उपयोग करने और उसका आनंद लेने में सक्रिय रूप से शामिल था, और उसके बैंक खाते में 1.40 करोड़ रुपये आए थे, जिसका उपयोग उसने अपने जिम व्यवसाय के लिए किया था।
यश ने दावा किया कि यह राशि ऋण थी, लेकिन अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था।
