नाबालिग बेटी को बनाया बवस का शिकार
पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आपबीती
नवी मुंबई। न
नवी मुंबई। नवी मुंबई में एक पिता पर अपनी ही सौतेली बेटी से रेप का आरोप लगा है। फिलहाल, आरोपी पिता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन यह मामला खुद उसकी सौतेली बेटी ने दर्ज करवाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला कोपरखैराने इलाके का है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, 18 साल की लड़की थाने में आई और पुलिस को बताया कि 22 दिसंबर को उसके साथ रेप हुआ है। उसने रेप का आरोप अपने 28 साल के सौतेले पिता पर लगाया। कहा कि जब वो घर में सो रही थी तो आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए भिजवा दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
2020 से कर रहा है बार-बार बलात्कार
हालही में ठाणे जिले की एक अदालत ने 44 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश डॉ. रचना तेहरा ने पारित आदेश में दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे ने अदालत को बताया कि ठाणे के मुंब्रा इलाके के निवासी आरोपी ने 2020 में अपराध को अंजाम दिया था, जब पीड़िता छह साल की थी। जब बच्ची की मां काम के लिए बाहर जाती थी तो आरोपी पीड़िता के नौ साल के भाई को भी धमकी देते हुए भगा देता था। इसके बाद वह बार-बार सौतेली बेटी से बलात्कार करता था।
आरोपी ने पीड़िता के शरीर के कई जगह पर जलाया
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने पीड़िता के शरीर के निजी और अन्य हिस्सों को मोमबत्ती और माचिस की तीलियों से जलाया था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया और आरोपी को भारतीय दंड संहिता, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
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