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विदेशियों के अवैध प्रवास को रोकने के लिए एमबीवीवी पुलिस सीमा में निषेधाज्ञा आदेश जारी

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Prohibitory order issued in MBVV police limits to stop illegal migration of foreigners
Prohibitory order issued in MBVV police limits to stop illegal migration of foreigners

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा भयंदर वसई विरार (एमबीवीवी) पुलिस ने क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास पर नजर रखने के लिए बृहस्पतिवार को पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए।

पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एमबीवीवी पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक यह आदेश एक मार्च से 28 अप्रैल तक प्रभावी है और इसका उल्लंघन करने वाले सभी लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया कि इस आदेश में बोर्डिंग हाउस, क्लब, गेस्ट हाउस, फ्लैट, कमरे, घर, मकान, बंगले और किराए पर उपलब्ध चॉल, अस्पताल और क्लीनिक, पेशेवर होमस्टे सुविधाएं, दुकानें और रेस्तरां, नावें और जहाज आदि शामिल हैं।

आदेश में कहा गया है कि इन सुविधाओं के मालिक, संचालक और प्रबंधन विदेशी नागरिकों के बारे में 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करने के लिए बाध्य हैं। एमबीवीवी पुलिस ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ विदेशी नागरिक एमबीवीवी पुलिस आयुक्तालय की सीमा में आते हैं और विभिन्न प्रतिष्ठानों में रहते हैं। ऐसा देखने में आया है कि गैर सामाजिक तत्व अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं। इसी पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा रहा है।

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