नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

मुंबई। नवाब मलिक की जमानत रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।नवाब मलिक के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई।जस्टिस मनीष पितले की कोर्ट में सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को जमानत देते समय लगाई कई गई शर्तों का वो उल्लंघन कर रहे हैं।लेकिन इन आरोपों को नवाब मलिक ने खारिज कर दिया था।हालांकि,कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरोपों के संबंध में सबूत देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया.कोर्ट ने याचिकाकर्ता को साक्ष्य देने का आदेश भी दिया है।इस मामले में अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर 2024 को को होगी जिसमे मूल जमानत आवेदन के साथ आवेदक को उपस्थित रहने का आदेश दिया है।साथ ही याचिका करता से उसके मकशद के बारे में भी न्यायालय पूछतांछ की है।
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