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मदरसे में लड़के को तालिबानी सजा



Taliban punishment to the boy in the Madrasa - On the orders of the Maulvi, all the students first spit and then beat him.
Taliban punishment to the boy in the Madrasa - On the orders of the Maulvi, all the students first spit and then beat him.

मौलवी के आदेश पर सभी छात्रों ने पहले थूका फिर पीटा

संभाजी नगर : संभाजी नगर के मदरसे में एक छात्र को तालिबानी सजा दी गई है। इस छात्र की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि छात्र को अर्धनग्न करके उसकी पीठ पर दूसरे छात्र पहले थूक रहे हैं और फिर पीट रहे हैं। इस तरह एक-एक करके सभी छात्रों ने पीटा। हालांकि इस मामले में छात्र के परिजनों ने FIR दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस्लाम के नाम पर छात्र को तालिबानी सजा दी गई है।

छात्रों के बाद मौलवी ने खुद भी पीटा

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। इसमें दिख रहा है कि शिक्षा के नाम पर एक मदरसे में एक छात्र की बुरी तरह पिटाई और बदसलूकी की गई। मदरसे के मौलवी ने पहले सभी छात्रों से इसे पिटवाया फिर खुद भी पीटा। इतना ही नहीं पीटने से पहले सब पहले इस छात्र पर थूकते थे फिर थप्पड़ मारते थे। दरअसल, ये छात्र सूरत का रहने वाला है, जो साल भर पहले ही छत्रपति संभाजी नगर जिले के ग्रामीण इलाके खुलताबाद के एक जामिया बुरहानुल उलूम नाम के मदरसे में पढ़ता था।

दुकान से चुराई थी 100 रुपये की घड़ी

बताया जा रहा है कि रविवार को इस छात्र ने मदरसे के सामने मौजूद एक घड़ी की दुकान पर 100 रुपए की ऑटोमैटिक घड़ी देखी। ये घड़ी उसे इतना पसंद आई कि दुकानदार को बिना बताए उसे लेकर चला गया। इसके बाद दुकानदार ने सीसीटीवी देखा तो छात्र की पहचान हुई। दुकानदार ने मदरसे में शिकायत की तो उसकी घड़ी तो वापस हो गई, लेकिन इस्लाम की दुहाई देकर मौलवी ने बच्चे को चोरी की सजा के तौर पर उसे सारे छात्रों से थूक-थूक कर पिटवाया और खुद भी पीटा।

दो मौलानाओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज

लेकिन इसी बीच रविवार को एक अन्य छात्र के मोबाइल नंबर से पीड़ित लड़के के परिवार जनों को ये मोबाइल वीडियो मिला तो वो खुद सदमे में आ गए।

उन्होंने मदरसे में फोन किया तो उन्होंने कहा कि चोरी की सजा दी गई है। लेकिन परिवार तुरंत औरंगाबाद पहुंचा और लड़के को साथ लेकर पुलिस थाने गया और IPC की धारा 324, 323 और नाबालिग छात्र के प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 75 और 87 के तहत FIR दर्ज करवाई। इस केस में 27 फरवरी को मौलाना सैयद उमेर अली, मौलाना हाफिज नजीर के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है।

अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं

इस मामले में एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक वीडियो स्थानीय पुलिस के पास होने के बावजूद भी कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। परिवार ने इस मामले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है और कार्यवायी की मांग की है।

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