सतारा : महाराष्ट्र में वडूज जिले की एक अदालत ने अपनी ही बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरवी हुद्दार ने मामले की सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाहों की जांच के बाद बहरंग शिंदे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक औंध निवासी शिंदे अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन बेटी ने इसे अस्वीकार कर दिया। गुस्से में आकर शंकर ने सोते समय धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी।
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