मुंबई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने कंटेनर ट्रक से हुई दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए मयूर रावसाहेब कदम को 46.3 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।3 दिसंबर को एमएसीटी के सदस्य एसएन शाह ने कंटेनर ट्रक के मालिक नबूल गुलामली शेख और इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक 8 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया।
यह घटना 5 जनवरी, 2018 को हुई थी, जब कदम, उस समय 24 वर्षीय, पालघर में अपने घर जा रहे थे। एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांग हुए कदम ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत याचिका दायर की। साक्ष्यों की समीक्षा के बाद न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता को कुल 46.36 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
Comments