
ठाणे : मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्युनल (एमएसीटी) ने एक लड़की को 6.35 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिया। दरअसल, लड़की 2017 में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ट्रिब्युनल सदस्य एसएन शाह ने तीन दिसंबर को आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए वकील एसएम पवार ने कहा कि पीड़िता श्वेता अनिलकुमार निषाद 15 मई, 2017 की रात मीरा रोड पर अपनी मां के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी एक जीप ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वहां से उन्हें तुरंत मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। उनका अभी भी इलाज जारी है।
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