मुंबई। तिलक नगर पुलिस की हद में घटित एक बलात्कार की घटना के आरोपी को 4 नवंबर को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है।बताया जाता है की 2016 में घटी इस घटना के लिए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने ठोस सबूत पेश कर काफी सराहनीय काम किया है। गौरतलब है की वर्ष 2016 में सतीश प्रकाश बोराडे (29) नामक आरोपी ने एक नाबालिग के दुष्कर्म किया था।इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 177/2016 भादवी 376 के साथ आरोपी सतीश के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
यह मामला विशेष सत्र न्यायाधीश के पास स्पेसल केस क्र. 342/2016 के तहत शुरू था।इस मामले के जांच अधिकारी रहे पुलिस उपनिरीक्षक नीलेश नागवे व सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अर्जुन पवार द्वारा न्यायालय में पेश किए गए ठोस सबूत के कारण मा.न्यायाधीश ने 4 नवंबर 2022 को हुई सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाया है।न्यायाधीश के निर्णय अनुसार आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 5000 रुपए जुर्माना भरने को कहा गया है।इस सन्दर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वर्तमान वरिष्ठ पुलिस निरिक्षक सुनील काले ने कहा है की हमारे अधिकारियो व जांच टीम में शामिल रहे पुलिस कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत इक्कठा किए थे जिसके आधार पर आरोपी सतीश बोराडे को न्यायाधीश ने 10 वर्ष की सजा सुनाई जो ख़ुशी की बात है।